Reliance Securities पर SEBI ने लगाया ₹9 लाख का जुर्माना, कई नियमों के उल्लंघन का आरोप

पूंजी बाजार नियामक SEBI ने शुक्रवार को Reliance Securities (RSL) पर बाजार मानदंडों और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने पर ₹9 लाख का जुर्माना लगाया।
SEBI imposes ₹9 lakh penalty on Reliance Securities
रिलायंस सिक्योरिटीज पर गिरी सेबी की गाज़, ₹9 लाख का जुर्माना!

पूंजी बाजार नियामक SEBI ने शुक्रवार को Reliance Securities (RSL) पर बाजार मानदंडों और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने पर ₹9 लाख का जुर्माना लगाया।

यह कार्रवाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ SEBI द्वारा Reliance Securities Limited (RSL) और इसके अधिकृत व्यक्तियों (APs) की लेखा पुस्तकों और रिकॉर्ड्स की थीमेटिक जांच के बाद की गई।

जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि RSL द्वारा अपने अधिकृत व्यक्तियों के लिए आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। यह जांच अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए की गई।

जांच के निष्कर्षों के आधार पर, SEBI ने 23 अगस्त 2024 को RSL को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

SEBI ने अपनी 47 पन्नों की आदेश में पाया कि RSL और इसके अधिकृत व्यक्तियों ने कई नियमों का उल्लंघन किया, जिनमें ग्राहक आदेश रिकॉर्डिंग के लिए उचित सिस्टम का अभाव, टर्मिनल लोकेशंस में गड़बड़ी और अन्य ब्रोकरों के साथ साझा ऑफिस में अलगाव की कमी शामिल है।

जांच में यह भी पता चला कि RSL ने अपने ऑफलाइन ग्राहकों के आदेश रिकॉर्ड बनाए रखने में चूक की है, विशेष रूप से इसके अधिकृत व्यक्ति जितेंद्र कांबड और नैतिक शाह के संदर्भ में।

SEBI ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक ब्रोकरों को ग्राहकों के आदेशों का सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनधिकृत ट्रेड्स को रोका जा सके।

हालांकि, RSL ने अपनी खामियों को स्वीकार किया और कहा कि उसने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित टर्मिनल को निष्क्रिय करना।

इसके अलावा, SEBI ने टर्मिनलों का संचालन अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए जाने को लेकर भी नियमों के उल्लंघन की बात कही, जो कि केवल स्वीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित होने चाहिए।

जांच में यह भी सामने आया कि RSL के अधिकृत व्यक्तियों के कार्यालयों में अलगाव की कमी थी। कई स्थानों पर, SEBI ने पाया कि RSL के अधिकृत व्यक्तियों ने अन्य ब्रोकरों के साथ कार्यालय और इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया, जो नियमों के खिलाफ है।

SEBI ने यह भी पाया कि उचित निगरानी की कमी के चलते RSL के अधिकृत व्यक्ति अनधिकृत गतिविधियों में शामिल थे, जैसे कि गैर-ब्रोकरिंग उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से भुगतान लेना।

हालांकि RSL ने तर्क दिया कि कुछ गड़बड़ियां अनजाने में हुई थीं और उसने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन SEBI ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। नियामक ने कहा कि ब्रोकरों को हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, और निरीक्षण के बाद उठाए गए कदम पुराने उल्लंघनों को सही नहीं ठहरा सकते।

इन उल्लंघनों के कारण RSL ने NSEL CM और FO नियमों के साथ-साथ स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन किया।

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